डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र ने शुक्रवार को अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन मांगे हैं जो गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रहते हैं। इन्हें नागरिकता के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन में सिटिजनशिप एक्ट 1955 और 2009 में कानून के तहत बनाए गए नियमों के आधार पर आदेश के तुरंत पालन की बात कही गई है। भले ही 2019 में सरकार की ओर से पास किए गए सिटिजनशिप एमेंडमेंट एक्ट (CAA) के तहत नियमों को अब तक तैयार नहीं किया गया है। CAA के अनुसार, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 तक भारत आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता दी जाएगी।
गृह मंत्रालय ने कहा कि शरणार्थियों के आवेदन का सत्यापन राज्य के सचिव (गृह) या जिले के डीएम करेंगे। नागरिकता के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई करना होगा। वहीं डीएम या राज्य के गृह सचिव केंद्र के नियमों के अनुसार एक ऑनलाइन और लिखित रजिस्टर बनाएंगे, जिसमें भारत के नागरिक के रूप में शरणार्थियों के रजिस्ट्रेशन की रजिस्ट्रेश की जानकारी होगी। इसकी एक प्रति केंद्र सरकार को सात दिनों के भीतर भेजना होगा।
किन-किन जिलों में रह रहे शर्णार्थी?
भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के पात्र शर्णार्थी वर्तमान में गुजरात के मोरबी, राजकोट, पाटन और वडोदरा, छत्तीसगढ़ के दुर्ग और बलौदा बाजार, राजस्थान के जालोर, उदयपुर, पाली, बाड़मेर और सिरोही, हरियाणा के फरीदाबाद और पंजाब के जालंधर में रह रहे हैं।
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