ऑनलाइन लेनदेन का चलन काफी बढ़ गया है. ऑनलाइन लेनदेन से लोग घर बैठे एक क्लिक में ही पैसे एक खाते से आसानी से दूसरे खाते में ट्रांसफर कर देते हैं. हालांकि ऑनलाइन लेनदेन के दौरान कई बार लोगों से गलती से पैसे किसी गलत खाते में चले जाने के मामले भी सामने आए हैं, जिसके कारण लोगों को कई बार दिकक्तों का सामना करना पड़ा है. हालांकि ऐसी गलती होने पर भी अपना पैसा वापस रिकवर करने का भी विकल्प है.
कई बार ऑनलाइन लेनदेन में पैसे भेजते वक्त गलती से ऐसे खाते में पैसे चले जाते हैं जिसमें आप भेजना ही नहीं चाह रहे थे. ऐसे में अपने पैसे वापस पाने के लिए आपको बैंक के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है. आप घर बैठे ही एक प्रक्रिया को फॉलो कर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. हालांकि किसी व्यक्ति के खाते में गलती से पैसे जाने पर आपको तभी पैसे वापस मिलेंगे जब वह खाताधारक इसके लिए तैयार हो.
बैंक को दें जानकारी
वहीं प्रक्रिया के तहत गलत ट्रांजैक्शन होने के बाद जल्दी से अपनी बैंक को इसकी जानकारी दें. इस दौरान आपको बैंक डिटेल्स देनी होगी और बताना होगा कि आपने गलत खाते में पैसे भेजे हैं. अपने ट्रांजैक्शन की सूचना बैंक को लिखित में मेल के जरिए भी दें और लेनदेन का पूरा रिकॉर्ड अपने पास रखें. इस पूरे मामले में बैंक एक माध्यम के तौर पर काम करेगा.
वहीं जिस गलत खाते में आपके जरिए ट्रांजैक्शन किया गया है, उसका ब्रांच नाम और फोन नंबर बैंक की ओर से आपको दिए जा सकते हैं. वहीं अगर आपका बैंक और गलत ट्रांजैक्शन किए गए खाते का बैंक एक ही है तो इस मामले में बैंक आपकी खातिर जिस खाते में पैसे गए हैं, उस खाताधारक से बात कर सकते है. बैंक खाताधारक से पैसे वापस भेजने के लिए गुजारिश कर सकता है लेकिन दबाव नहीं बना सकता है.
सात कारोबारी दिनों में आएंगे वापस
वहीं जिस खाते में पैसे गए हैं वह अगर पैसे वापस लौटाने के लिए सहमत होता है तो सात कारोबारी दिनों में आपके पैसे वापस आ जाएंगे. लेकिन अगर खाताधारक किसी दूसरी ब्रांच का या बैंक का है तो इस मामले में खुद बांच से या उस खाताधारक से बात करनी होगी. वहीं अगर खाताधारक पैसे वापस लौटाने से मना कर देता है तो उस अमाउंट को वापस नहीं पाया जा सकता है. अगर खाताधारक पैसे लौटाने से मना करता है तो इसके बाद कानूनी कार्रवाई का विकल्प अपनाया जा सकता है.
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