भारत सरकार के कर्मचारियों के लिए कल से कुछ कामकाजी नियम बदल रहे हैं। इन नियमों से जुड़ी सरकार ने नई गाइडलाइन्स जारी की हैं। ये नई अंडर सेक्रेटरी और उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए हैं। नए नियम के मुताबिक 16 जून से 30 जून तक सभी वर्किंग डे में ऑफिस आने के निर्देश दिए गए हैं। खास बात यह है कि ये नियम दिव्यांग और गर्भवती महिला स्टाफ के लिए नहीं हैं ये लोग घर से काम जारी रख सकते हैं। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ‘फ्लेक्सी’ अटेंडेंस ऑप्शन को 15 जून तक बढ़ा दिया गया था।
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सभी मंत्रालयों और विभागों के लिए लागू है नया नियम
सरकार के नए नियम के मुताबिक, अब सरकारी ऑफिस में अंडर सेक्रेटरी से नीचे के स्तर के 50% अधिकारी सभी वर्किंग डे पर ऑफिस में उपस्थित होंगे और बाकि बचे हुए 50% अधिकारी घर से ही काम करेंगे। सरकार का यह आदेश सभी मंत्रालयों और विभागों के लिए लागू है।
सरकार ने बनाई कर्मचारियों के लिए नई शिफ्ट
>> गाइडलाइन्स के मुताबिक पहली शिफ्ट सुबह 9 से शाम 5:30 बजे तक होगी।
>> दूसरी शिफ्ट सुबह 9:30 से शाम 6 बजे तक है।
>> तीसरी शिफ्ट सुबह 10 से शाम 6:30 बजे तक होगी।
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कोविड से जुड़े नियमों को पालन करना जरूरी
नए रूल्स में सभी कर्मचारियों को कहा गया है कि कोरोना संबंधी नियमों का सख्ती से पालन करना जरूरी है। कर्मचारियों को बार-बार हाथ धोने, सेनिटाइजेशन, मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा गया है। सरकार के कहा कि इस संबंध में जरा भी ढिलाई को गंभीरता से लिया जाएगा। इसके साथ ही ऑफिस में भीड़भाड़ नहीं रखने के लिए अलग-अलग शिफ्ट में कर्मचारियों को बुलाया जाएगा। वहीं कंटेनमेंट जोन में रहने वाले सभी अधिकारियों को तब तक वर्क फ्रॉम होम करना होगा जब तक कि वो इलाका कंटेनमेंट जोन से बाहर नहीं आ जाता।
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