डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दुनियाभर में लगातार कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने एक बार फिर मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय उड़ान परिचालन पर लगे प्रतिबंध की अवधि को बढ़ाकर 30 अप्रैल, 2021 तक कर दिया है। हालांकि, मामले की गंभीरता के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा चयनित मार्गों पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति दी जा सकती है।
कोरोना के नए स्ट्रेन के कारण लिया गया फैसला
विदेशों से आने वाले कोरोना के नए स्ट्रेन को देखते हुए उड़ानों पर प्रतिबंध का फैसला लिया गया है। बता दें कि देश में 700 से अधिक लोग कोरोना के नए स्ट्रेन के चपेट में आ चुके हैं।
दूसरे राज्यों से दिल्ली आने पर करवानी होगी कोरोना जांच
इधर, दिल्ली सरकार ने सभी हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, अंतरराज्यीय बस टर्मिनलों पर अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग (RAT/RT-PCR) अनिवार्य कर दी है। दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर होली, शब-ए-बारात और नवरात्रि मनाने पर रोक लगा दी गई है। इस आदेश के तहत, त्योहारों के दौरान दिल्ली में किसी भी सार्वजनिक स्थान, पब्लिक ग्राउंड, पब्लिक पार्क मार्केट या धार्मिक स्थान में त्योहारों के दौरान सार्वजनिक उत्सव, लोगों के इकट्ठा होने और जलसा मनाने पर पाबंदी रहेगी। सभी जिला मजिस्ट्रेट और जिलो के DCP को आदेश को लागू करवाने के निर्देश दिए गए।
फिलहाल, एयर बबल के माध्यम से फंसे लोगों को देश लाया जा रहा है
बता दें कि कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए भारत की अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर पिछले साल 25 मार्च से प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन मई 2020 से विशेष अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को वंदे भारत मिशन के तहत इजाजत दी थी। इनके अलावा जुलाई से चुनिंदा देशों के साथ एयर बबल समझौते के तहत भी उड़ानों को ऑपरेट किया जा रहा है। इनमें मेडिकल और कार्गो फ्लाइट्स शामिल थीं।
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