क्या शेयर बाजार से हुई आय पर लगता है इनकम टैक्स? जानें क्या है नियम

0
36
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

अगर आप शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा कमाई के बारे में नहीं सोचें. बल्कि इस बात की भी जानकारी हासिल करें कि शेयर बाजार से होने वाली कमाई पर कितना टैक्स देना होता है. हम आपको बता रहे हैं कि शेयर बाजार से हुई कमाई पर कितना टैक्स लगता है और कैसे.

इंट्रा-डे ट्रेडिंग

  • एक ही दिन में शेयर खरीद कर उसी दिन शाम तक बेच देने को इंट्रा-डे ट्रेडिंग कहा जाता है.
  • इंट्रा-डे ट्रेडिंग से जो कमाई होती है उसे स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम कहते हैं.
  • फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग से हुई कमाई को नॉन-स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम कहा जाता है.

कितना देना होगा टैक्स

  • इंट्रा-डे और फ्यूचर-ऑप्शन ट्रेडिंग से हुई कमाई पर टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है.
  • 2.5 लाख रुपये तक की कुल कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा.
  • इससे ज्यादा की कमाई पर टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा.

शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन

  • 1 साल से कम और 1 दिन से अधिक के लिए शेयर खरीदते हैं तो इससे हुए कमाई शॉर्ट टर्म कैपिल गेन कहलाती है.
  • शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर आपको फ्लैट 15 फीसदी टैक्स देना होता है.
  • कुल कमाई 2.5 लाख रुपये तक होने पर कोई टैक्स नहीं देना होगा.
  • इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कौन से टैक्स स्लैब में आते हैं.

लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन               

  • 1 साल से अधिक की अवधि के लिए शेयर खरीदते हैं तो 1 साल बाद उसे बेचने से हुई कमाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं.
  • लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 1 लाख रुपये तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगता है,
  • इससे अधिक की कमाई पर फ्लैट 10 फीसदी का टैक्स लगता है. इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस टैक्स स्लैब में आते हैं.
  • अगर आपकी कुल कमाई 2.5 लाख रुपये तक तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है.

यह भी पढ़ें:

सरकार से तनातनी के बीच ट्विटर के शिकायत अधिकारी धर्मेंद्र चतुर ने दिया इस्तीफा, हाल ही में हुई थी नियुक्ति

Source link

कोई जवाब दें

Please enter your comment!
Please enter your name here