डोमेनिका की अदालत से भारतीय भगोड़े मेहुल चौकसी को बड़ी राहत मिली है. अदालत ने चौकसी को स्वास्थ्य आधार पर जमानत के साथ साथ इलाज के लिए एंटीगुआ जाने की इजाजत दे दी है. मेहुल ज़रूरी प्रक्रिया पूरी कर जल्द से जल्द एंटीगुआ लौट सकेगा.
चौकसी के वकील जूलियन प्रोवोस्ट ने बताया कि मेहुल चुकसी के लगातार खराब स्वास्थ्य को देखते हुए दोनों पक्षों की सहमति के बाद हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया. सेहत में सुधार के बाद मेहुल को अदालती मामलों की सुनवाई के लिए वापस डोमेनिका लौटना होगा. प्रोवोस्ट के मुताबिक जाने से पहले चौकसी 10 हज़ार ईस्टर्न कैरेबियाई डॉलर ( करीब 2.75 लाख रुपये) का जमानत बॉण्ड भरेगा.
इतना ही नहीं, मेहुल को एंटीगुआ में अपने पते व इलाज करने वाले डॉक्टर की भी जानकारियां अदालत से साझा करनी होंगी. हालाँकि इन तमाम औपचारिकताओं के साथ आया अदालत का जमानत आदेश 24 मई 2021 से डोमेनिका में फँसे मेहुल के लिए जहाँ बड़ी राहत है. वहीं उसकी कस्टडी हासिल करने की कोशिश कर रहे भारत की उम्मीदों के लिए बड़ा झटका है.
इस बीच एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने एबीपी न्यूज से कहा कि डोमेनिका अदालत से आए आदेश के बारे में उन्हें जानकारी है. लेकिन अदालती आदेश को स्वीकार करने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है. उन्होंने साफ किया कि एंटीगुआ सरकार मेहुल चौकसी की नागरिकता खत्म करने की प्रक्रिया पर आगे बढ़ती रहेगी. साथ ही उसके प्रत्यर्पण के लिए भारत सरकार के साथ ही सहयोग जारी रखेगी.
महत्वपूर्ण है कि मेहुल के एंटीगुआ पहुंच जाने के बाद मेहुल चौकसी वापस अपने घर में होगा. साथ ही उसके पास एंटीगुआ में चल रहे अदालती मामलों और कानूनी हथकंडों का इस्तेमाल कर बचाव के गलियारे निकालने के विकल्प मौजूद होंगे.
गौरतलब है कि सोमवार 12 जुलाई को हुई सुनवाई में जज बर्नी स्टीफान्सन ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और मेहुल चौकसी की मेडिकल स्थिति की समीक्षा करने के बाद जमानत देने का फैसला किया. इससे पहले चौकसी की जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं. मेहुल को दिमागी चोट के इलाज के लिए एंटीगुआ जाने की इजाजत दी गई क्योंकि इस संबंधी उपचार सेवाएं डोमेनिका में उपलब्ध नहीं हैं.
इस बीच मेहुल चौकसी के खिलाफ डोमेनिका में चल रहे सभी अदालती मामलों को स्थगित कर दिया गया है. इलाज के लिए डोमेनिका-चायना फ्रेंडशिप अस्पताल में भर्ती मेहुल आज की सुनवाई में जूम लिंक के जरिए शामिल हुआ. अदालती आदेश में मेहुल की डोमेनिका वापसी के लिए कोई तारीख तय नहीं की गई है. हालांकि उसके अवैध एंट्री मामले में न्यायिक समीक्षा पर सुनवाई जनवरी 2022 तक के लिए आगे बढ़ाई गई है.
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