नियमों का उल्लघंन करने पर आरबीआई ने चार सहकारी बैंकों पर लगाया जुर्माना

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मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नियमों का उल्लघंन करने पर चार सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है. आरबीआई ने मंगलवार को हैदराबाद स्थित आंध्र प्रदेश महेश को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक पर 112.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाने के साथ ही चार सहकारी बैंकों पर नियामक के नियमों का उल्लघंन करने पर जुर्माना लगाया है.

भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों का उल्लघंन करने पर अहमदाबाद मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक पर 62.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा मुंबई के एसवीसी सहकारी बैंक पर 37.50 लाख रुपये और मुंबई के ही सारस्वत सहकारी बैंक पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

केंद्रीय बैंक के अनुसार आंध्र प्रदेश महेश को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक पर ‘जमा पर ब्याज दर’ और ‘अपने ग्राहक को जानें’ से संबंधित आरबीआई के निर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर यह जुर्माना लगाया है. जबकि अहमदाबाद मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक को ‘जमा पर ब्याज दर’ पर मास्टर निर्देश में मानदंडों के उल्लंघन को लेकर दंडित किया गया है.

भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि उसने एसवीसी सहकारी बैंक पर ‘जमा पर ब्याज दर’ और ‘धोखाधड़ी निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र’ के निर्देशों का पालन न करने के लिए जुर्माना लगाया. वहीं सारस्वत सहकारी बैंक को ‘जमाओं पर ब्याज दर’ और ‘जमा खातों के रखरखाव’ के निर्देशों का पालन नहीं करने पर दंडित किया है. आरबीआई ने बैंकों पर लगाए जुर्माने को लेकर कहा कि ये जुर्माने नियामक अनुपालन में कमियों के आधार पर लगाया गया है.

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