पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख है नजदीक, जल्दी करें नहीं तो हो सकता है भारी नुकसान 

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आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख  नजदीक है। अगर समय रहते आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड एक दूसरे से लिंक नहीं करते हैं तो 30 जून के बाद आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा। जिसके बाद आप आपको पेनाल्टी भी देनी पड़ सकती है। ऐसे में इंतजार ना करें और समय रहते आधार कार्ड को पैन से लिंक करवा लें। 

SMS से PAN Card Aadhaar Card Link करें 

SMS सेवा का इस्तेमाल करने के लिए 567678 या 56161 पर मैसेज भेज कर आधार को पैन कार्ड से लिंक करवाया जा सकता है।

इस कानून के तहत करवाना है आधार कार्ड लिंक

केंद्र सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग (पीएमएलए) कानून के तहत बैंक अकाउंट, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना जरूरी कर दिया है। जो लोग ऐसा नहीं करेंगे, उनका पैन कार्ड अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि, जिन लोगों ने पहले ही अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड आपस में लिंक कर लिया है तो उन्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है।

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पहले भी बढ़ाई जा चुकी है तारीख

पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख इससे पहले 31 मार्च थी। लेकिन तब कोरोना की वजह से तारीख 30 जून तक बढ़ा दी गई थी। अगर समय रहते आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं करते हैं तो आइटीआर रिफंड आने भी मुश्किल होगा। 

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