Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) : आज के दौर में जहां जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, वहां पारिवार की आर्थिक सुरक्षा की चिंता महत्वपूर्ण है. दुर्भाग्यवश अगर परिवार के मुख्य पालक की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार पर गरीबी का पहाड़ टूट जाता है. इसी चिंता को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई.
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) एक साल का लाइफ इंश्योरेंस प्लान है. इसे प्रति वर्ष रिन्यूअल किया जा सकता है. इस योजना का लाभ सिर्फ मृत्यु के बाद नॉमनी को मिलता है. यानी यह शुद्ध रूप से सिर्फ एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है.
दो लाख तक बीमा कवर
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) में निवेश के बाद अगर व्यक्ति की मौत हो जाती है तो तो उसके परिवार को 2 लाख रुपये मिलते हैं. किसी बीमा कंपनी के टर्म प्लान का मतलब जोखिम से सुरक्षा है. टर्म प्लान में पॉलिसीधारक की मौत होने पर ही बीमा कंपनी इंश्योरेंस की रकम का भुगतान करती है. अगर पॉलिसी लेने वाला व्यक्ति समय पूरा होने के बाद भी ठीक-ठाक रहता है तो उसे कोई लाभ नहीं मिलता. वास्तव में टर्म प्लान बहुत मामूली प्रीमियम पर जोखिम से सुरक्षा उपलब्ध कराने का बेहतरीन माध्यम है.
किसको मिल सकता है इस योजना का लाभ
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के तहत टर्म प्लान लेने के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 50 साल है. भारत को कोई नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकता है. इस पॉलिसी की परिपक्वता (मैच्योरिटी) की उम्र 55 साल है.
सिर्फ 330 रुपये की वार्षिक किश्त
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के लिए सालाना प्रीमियम 330 रुपये है. यह रकम आपके बैंक खाते से ईसीएस के जरिए ली जाती है. योजना की रकम में बैंक प्रशासनिक शुल्क लगाते हैं. इसके अलावा इस रकम पर जीएसटी भी लागू है.
पंजीकरण की अवधि
इस योजना के तहत वार्षिक किस्त प्रत्येक वार्षिक कवरेज अवधि के दौरान 31 मई से पहले भुगतान किया जाता है. पीएमजेजेबीवाई पॉलिसी किसी भी तारीख को खरीदी गयी हो, पहले साल के लिए उसका कवरेज अगले साल 31 मई तक ही होगा. बाद के सालों में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के कवर को हर साल 1 जून को बैंक खाते से प्रीमियम की रकम चुकाकर रिन्यू किया जा सकता है.
जीवन ज्योति बीमा योजना के दस्तावेज़
आवेदक का आधार कार्ड
पहचान पत्र
बैंक अकाउंट पासबुक
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज फोटो
मेडिकल जांच की जरूरत नहीं
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) में बीमा खरीदने के लिए किसी मेडिकल जांच की जरूरत नहीं है.
कहां खाता खोला जा सकता
PMJJBY का खाता खोलने के लिए LIC से संपर्क किया जा सकता है. सरकार ने पीएमजेजेवीवाई के लिए एलआईसी को ही अपना अधिकृत कंपनी घोषित किया हुआ है. इसके अलावा सरकार ने कुछ निजी इंश्योरेंस कंपनियों को भी पीएमजेजेवीवाई खाता खोलने के लिए अधिकृत किया हुआ है. इसके साथ ही सीधे आधिकारिक वेबसाइट https://www.jansuraksha.gov.in/ से फॉर्म निकालकर इसे भरने के बाद जिस बैंक में खाता है, वहां इसे देकर खाता खोला जा सकता है.
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए क्लेम कैसे करें?
जिस व्यक्ति का बीमा करवाया गया हो तो उसकी मृत्यु होने के बाद उनके नॉमिनी प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत क्लेम कर सकते हैं.
इसके बाद सबसे पहले पॉलिसी धारक के नॉमिनी को बैंक से संपर्क करना चाहिए.
फिर नॉमिनी को बैंक से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा क्लेम फॉर्म एंड डिस्चार्ज रसीद लेनी होगी.
फिर नॉमिनी को क्लेम फॉर्म और डिस्चार्ज रसीद फॉर्म के साथ मृत्यु प्रमाणपत्र और कैंसल चैक के फोटोग्राफ जमा करने होंगे.
Helpline Number
हमने अपने इस लेख में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की है. यदि आप अभी भी किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं. हेल्पलाइन नंबर 18001801111 / 1800110001 है. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)से संबंधित ज्यादा जानकारी के लिए यहां क्लिक करें– http://jansuraksha.gov.in/
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