मास्टरकार्ड पर RBI का डंडा, नए ग्राहकों को नेटवर्क से जोड़ने पर लगी रोक

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केंद्रीय रिजर्व बैंक ने मास्टरकार्ड एशिया/पैसिफिक पीटीई लिमिटेड (मास्टरकार्ड) पर बड़ी कार्रवाई की है। आरबीआई ने कंपनी को 22 जुलाई से अपने कार्ड नेटवर्क पर नए घरेलू डेबिट, क्रेडिट या प्रीपेड ग्राहकों को शामिल करने से रोक लगा दी है। मतलब ये कि 22 जुलाई से कंपनी अपने कार्ड नेटवर्क से नए ग्राहकों को नहीं जोड़ सकेगी। 

क्या कहा आरबीआई ने: केंद्रीय रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा, काफी समय बीत जाने और पर्याप्त मौके दिए जाने के बावजूद, मास्टरकार्ड डेटा के भंडारण के निर्देशों का अनुपालन नहीं कर रही है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) की धारा 17 के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये कार्रवाई की गई है। 

हालांकि, इस आदेश का मास्टरकार्ड के मौजूदा ग्राहकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बयान में कहा गया है कि मास्टरकार्ड सभी कार्ड जारी करने वाले बैंकों और गैर-बैंकों को इन निर्देशों का पालन करने की सलाह देगा। आपको बता दें कि मास्टरकार्ड अमेरिका की कंपनी है। इस कंपनी का मुख्यालय, न्यूयॉर्क में है।

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भारत के बैंकों की ओर से जो भी डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी किए जाते हैं उनमें मास्टरकार्ड के भी होते हैं। इस नेटवर्क के कार्ड शॉपिंग करने, एटीएम से कैश निकालने, ऑनलाइन पेमेंट करने समेत अन्य फाइनेंशियल काम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।

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