Vehicle Ownership Transfer New Rule: सड़क परिवहन मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में एक ऐसा बदलाव किया है, जिससे अब वाहन मालिक रजिस्ट्रेशन के वक्त ही अपने उत्तराधिकारी को नामित कर सकते हैं और बाद में भी अपडेट करवा सकते हैं। इस नियम के लागू होने से वाहन के मूल मालिक की मौत के बाद वाहन अपने नाम करने में परेशानी नहीं होगी। इस नियम के लागू होने से वाहन मालिकों को सहूलियत तो होगी ही, वाहन मालिकों की मौत के बाद वाहन का उत्तराधिकारी बनाने में भी आसानी होगी। मंत्रालय ने इसके सन्दर्भ में एक सर्कुलर भी जारी किया है।
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अधिसूचना के मुताबिक अगर मोटर वाहन के मालिक की मृत्यु हो जाती है तो आरसी में वाहन के मालिक द्वारा नामित व्यक्ति, वाहन मालिक के मृत्यु से तीन महीने की अवधि के लिए वाहन का उपयोग वैसे ही कर सकता है, जैसे कि यह उसे ट्रांसफर कर दिया गया हो, बशर्ते कि उसे वाहन स्वामी की मृत्यु के तीस दिनों के भीतर आरटीओ को सूचित किया गया हो कि वाहन मालिक कि मौत हो गई है और वह वाहन का उपयोग करना चाहता है। इसमें आगे कहा गया है कि वाहन को अपने कब्जे में लेने वाला नामांकित व्यक्ति वाहन के मालिक की मृत्यु से तीन महीने के भीतर फॉर्म 31 के जरिए आरटीओ को वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए आवेदन करेगा।
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