शेयर बाजार में धोखाधड़ी पर सेबी ने सख्ती बढ़ाई, बार-बार ऑर्डर रद्द करने पर दो घंटे तक नहीं कर सकेंगे कारोबार

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शेयर बाजार में धोखाधड़ी या मजाक (स्पूफिंग) में खरीद या बिक्री ऑर्डरों पर अंकुश के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) के नए नियम सोमवार से लागू हो गए हैं। नए नियमों के तहत यदि कोई व्यक्ति बार-बार इस तरह की हरकतों को दोहराता है, तो उसके कारोबार को 15 मिनट से दो घंटे तक रोका जा सकता है।

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‘स्पूफिंग में शेयर कारोबारी बड़ी संख्या में खरीद या बिक्री ऑर्डर करते हैं। इन ऑर्डरों के क्रियान्वयन से पहले ही वे इसे रद्द कर देते हैं। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि बार-बार बड़े ऑर्डर रद्द होने से शेयर कीमतों में बढ़ोतरी या कमी आती है, जिससे खुदरा निवेशक प्रभावित होते हैं। बीएसई और एनएसई के पिछले महीने जारी सर्कुलर के अनुसार, ‘सेबी और एक्सचेंजों ने ऑर्डर के स्तर पर निगरानी को मजबूत करने का फैसला किया है। इससे बड़ी संख्या में ऑर्डरों में संशोधन या उन्हें रद्द करने पर रोक लगेगी। नए उपाय ग्राहक के अलावा ब्रोकर के स्तर पर रोजाना की कारोबारी गतिविधियों पर लागू होंगे।

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