पाक की अदालत ने टिकटॉक से हटाया प्रतिबंध, अथॉरिटीज से कहा- सुनिश्चित करें ना हो ‘अनैतिक चीजें’ अपलोड

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पाकिस्तान की एक अदालत ने वीडियो साझा करने वाले लोकप्रिय चीनी ऐप्लीकेशन ‘टिकटॉक’ पर लगा प्रतिबंध गुरुवार को हटा दिया और देश के दूरसंचार प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि इस पर ‘‘अनैतिक सामग्री’’ अपलोड नहीं हो. पेशावर उच्च न्यायालय ने कथित ‘‘अश्लील सामग्री’’ को लेकर टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने का 11 मार्च को आदेश दिया था और छह महीने में दूसरी बार ऐसा किया गया है. अदालत ने गुरुवार को यह प्रतिबंध हटा दिया.

पीएचसी के मुख्य न्यायाधीश कैसर रशीद ने अपने आदेश में पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण (पीटीए) को निर्देश दिया कि वह ऐप पर कोई अश्लील सामग्री अपलोड किए जाने को लेकर सतर्क रहे. अदालत ने मामले की सुनवाई 25 मई तक के लिए स्थगित कर दी और पीटीए प्राधिकारियों को अगली सुनवाई तक एक विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.

रशीद ने सुनवाई के दौरान पीटीए के अधिकारी से पूछा कि प्राधिकरण ने मंच से ‘‘अनैतिक सामग्री’’ को हटाने के लिए क्या कदम उठाया है. पीटीए के महानिदेशक तारिक गांदापुर ने अदालत को बताया कि यह सुनिश्चित करने के लिए टिकटॉक से संपर्क किया गया है कि अश्लील सामग्री साझा करने वालों को ब्लॉक किया जाए. इस ऐप को पाकिस्तान में करीब तीन करोड़ 90 लाख बार डाउनलोड किया गया है.

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