सरकार ने कर विवाद समाधान योजना विवाद से विश्वास के तहत भुगतान करने की अंतिम समय-सीमा दो महीने के लिए बढ़ाकर 30 जून कर दी है। पहले 31 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल की गई थी। अब इस योजना के तहत 30 अप्रैल तक जिन लोगों ने अपनी घोषणाएं की हैं, वो 30 जून तक बिना किसी पेनाल्टी के भुगतान कर पाएंगे। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार सरकार को इस योजना के तहत 1,33,837 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें 1,48,690 विवाद शामिल थे। कुल विवादित राशि 1,00,437 करोड़ रुपये की थी। सरकार को इस विवादित टैक्स के खिलाफ 54,005 करोड़ रुपये मिले हैं।
Govt grants respite to taxpayers in difficult COVID times. Extends certain timelines.
Time barring dates extended to 30th June, 2021 for certain cases.
Dt for payment under #VivadSeVishwas Act,2020 without additional amount also extended to 30th June, 2021.
Press release issued pic.twitter.com/mNf2EQxEQz— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) April 24, 2021
‘विवाद से विश्वास’ योजना के तहत विवादित टैक्स, विवादित पेनाल्टी, विवादित इंटरेस्ट रेट जैसे मामलों के निपटारे की सुविधा प्रदान करती थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार 31 जनवरी 2020 तक 19.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक 5.10 लाख मुकदमे लंबित थे।
विवाद से विश्वास योजना आकलन के संदर्भ में विवादित कर, विवादित ब्याज, विवादित जुर्माना या विवादित शुल्क के निपटान का विकल्प उपलब्ध कराता है। इसके तहत विवादित कर का 100 फीसद और विवादित जुर्माना या ब्याज अथवा शुल्क का 25 फीसद देकर लंबित मामलों का निपटान किया जा सकता है। प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास कानून 17 मार्च, 2020 को अमल में आया। इसका मकसद विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों के निपटान के लिये संबंधित करदाताओं को विकल्प उपलब्ध कराना है।
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