1 अक्टूबर से बदल जाएंगे ये चार अहम नियम, आप पर पड़ेगा सीधा असर
Rules Change From 1st October 2021: नए महीने की शुरुआत होने वाली है। इसके साथ ही अगले महीने की पहली तारीख यानी 1 अक्टूबर से बैंक से लेकर रोजमर्रा से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे। इन बदलावों का असर आम आदमी से लेकर खास तक के जीवन पर होगा। अगले महीने जो नियम बदल रहे हैं उनमें कई बैंकों के चेक बुक, ऑटो डेबिट भुगतान, एलपीजी सिलेंडर के दाम और पेंशन से जुड़े नियम मुख्य हैं। आइए एक नजर डालते हैं क्या-क्या बदलाव होने जा रहा है।
यह भी पढ़ेंः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, योजना के बारे में जानें सबकुछ
1. नहीं चलेगी पुरानी चेक बुक
1 अक्टूबर से ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) , यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआईI) और इलाहाबाद बैंक के पुराने चेकबुक काम नहीं करेंगे। इन बैंकों का विलय दूसरे बैंकों में किया जा चुका है, जिसके बाद खाताधारकों के खाता नंबर, चेक बुक, आईएफएससी व एमआईसीआर कोड बदल गए। अब तक ग्राहक पुराने चेक बुक का इस्तमाल कर ले रहे थे, लेकिन 1 अक्टूबर से वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। ऐसे में खाताधारकों को नए चेकबुक लेना होगा।
2. पेंशन नियम में होगा बदलाव
अगले महीने की पहली तारीख से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र से जुड़ा नियम बदल रहा है। अगले महीने से देश के सभी बुजुग पेंशनर्स जिनकी उम्र 80 साल या उससे ज्यादा है वो देश के सभी प्रधान डाकघर के जीवन प्रमाण सेंटर में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे। इसके लिए 30 नवंबर तक का समय दिया गया है।
यह भी पढ़ेंः पीएम किसान की राशि हो सकती है दोगुनी, दिवाली से पहले मोदी सरकार दे सकती है बड़ी सौगात
3. म्यूचुअल फंड निवेश में बदलाव होगा
बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड निवेश के नियम में बदलाव किया है। नए नियम के मुताबिक एसेट अंडर मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड हाउस में काम करने वाले जूनियर कर्मचारियों पर लागू होगा। 1 अक्टूबर 2021 सेएमएससी कंपनियों के जूनियर कर्मचारियों को अपनी सैलरी का 10 फीसदी हिस्सा म्यूचुअल फंड के यूनिट्स में निवेश करना होगा। जबकि 1 अक्टूबर 2023 तक फेजवाइज यह सैलरी का 20 फीसदी हो जाएगा।
4. ऑटो डेबिट भुगतान का बदलेगा तरीका
अक्तूबर से क्रेडिट-डेबिट कार्ड के पेमेंट से जुड़े नियम में बदलाव होने जा रहा है। 1 अक्टूबर से आपके क्रेडिट/डेबिट कार्ड से होने वाले ऑटो भुगतान का नया नियम लागू किया गया है, जिसके तहत बिना ग्राहक की जानकारी दिए बैंक आपके खाते से पैसा नहीं काट सकेंगे। बैंक आपको इसके लिए पूर्व जानकारी देगा, सभी इसकी पेमेंट आपके बैंक से कटेगी। बैंक उपभोक्ता के खाते से पैसा तभी डेबिट होगा, जब वह इसके लिए अनुमति देगा।
यह भी पढ़ेंः सप्ताह में चार दिन काम तीन दिन छुट्टी? क्या मोदी सरकार 1 अक्टूबर से लागू करेगी नये नियम
Source link