यदि आपका अकाउंट भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) या एचडीएफसी बैंक में हैं तो ये खबर आपके बेहद काम की है. इस महीने यानी जून के अंत तक आपको अपने आधार कार्ड से अपने पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य है. इस अवधि तक जो पैन कार्ड, आधार से लिंक नहीं होंगे वो निष्क्रिय हो जाएंगे जिसके चलते आपकी बैंकिंग सेवाओं पर भी असर पड़ सकता है. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139AA में क्लाज 41 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं करता है तो उसका पैन कार्ड नियमानुसार काम करना बंद कर देगा.
इस नियम के चलते अगले महीने से कोई परेशानी ना हो इसलिए बैंक अपने ग्राहकों को आधार कार्ड से अपना पैन कार्ड लिंक कराने के लिए कह रहे हैं. एसबीआई ने ट्विटर पर लिखा, “हम अपने ग्राहकों को सलाह देते हैं कि वो 30 जून तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करा लें. जिस से उन्हें अगले महीने से किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े और वो सुविधाजनक तरीके से बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकें.”
एसबीआई ने अपने ग्राहकों को इनकम टैक्स के इ-पोर्टल पर जाकर पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की सलाह दी है. वहीं, एचडीएफसी बैंक भी SMS के जरिए अपने ग्राहकों को आधार और पैन लिंक करने की सलाह दे रहा है.
केंद्र सरकार ने 2021 के अपने बजट में इनकम टैक्स के कानून में 234H के नाम से एक और प्रावधान जोड़ दिया था. इस नए प्रावधान के अनुसार यदि कोई व्यक्ति तय की गई तारीख तक आधार और पैन कार्ड लिंक नहीं करता है तो उसे पेनाल्टी भी देनी पड़ेगी. ये पेनाल्टी 1,000 रुपये तक की हो सकती है. इसके अलावा यदि आपका पैन कार्ड बंद हो जाता है तो आप कई बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.
वर्तमान में बैंकों में खाता खुलवाने से लेकर डेबिट और क्रेडिट कार्ड लेने तक हर जगह आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है. वहीं, यदि आप एक साथ किसी को 50,000 रुपये से अधिक की रकम ट्रांसफर करना चाहते है तब भी आपके लिए पैन कार्ड की जानकारी दर्ज करना आवश्यक होता है. इसके अलावा 50,000 रुपये से अधिक की कीमत के म्यूचूअल फंड, डिबेंचर या बांड वगैरह खरीदने के लिए भी आपको अपने पैन कार्ड की जानकारी दर्ज करने की जरुरत पड़ती है. बिना उसके आपके लिए इन सभी सेवाओं का इस्तेमाल करना संभव नहीं होगा.
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