अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) और एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) के कस्टमर हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी खबर है। इस महीने की आखिरी तारीख तक अगर आप अपनी आधार कार्ड और पैन कार्ड एक दूसरे से लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय होने के साथ-साथ आपकी बैंकिंग सेवाएं भी बाधित हो सकती हैं। इनकम टैक्स कानून के क्लाज 41 और सेक्शन 139AA के अनुसार अब पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करना अनिवार्य हो गया है।
क्या कहा है SBI ने
इस पूरे मसले पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रुख बहुत ही स्पष्ट है। उन्होंने अपने सभी कस्टमर को हिदायत देते हुए कहा कि पैन और आधार लिंक करने की पूरी प्रक्रिया 30 जून तक जरूर कर लें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने बयान में कहा, ‘किसी प्रकार की असुविधा और मुश्किल से बचने के लिए हम अपने ग्राहकों को सलाह देते हैं कि वह 30 जून तक अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड एक दूसरे से लिंक कर लें।’ बैंक ने कहा, ‘अगर कस्टमर पैन और आधार लिंक नहीं करते हैं तो चुनिंदा ट्रांजैक्शन पूरे नहीं किए जा सकेंगे।’ वहीं, एचडीएफसी बैंक ने भी SMS के जरिए अपने ग्राहकों को आधार और पैन लिंक करने को कहा है।
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क्यों जरूरी है पैन और आधार लिंक
सरकार ने बजट 2021 में इनकम टैक्स के कानून में एक और प्रावधान जोड़ दिया था। जिसके बाद अगर कोई भी व्यक्ति दी गई तारीख तक आधार और पैन कार्ड लिंक नहीं करता है तो उसे पेनाल्टी देनी पड़ेगी। आधार और पैन लिंक करने से दोनों भी जगहों पर दी गई जानकारी वेरिफाई हो जाएगी।
मौजूदा समय में पैन एक जरूरी डाॅक्यूमेंट है। खाता खुलवाने से लेकर डेबिट और क्रेडिट कार्ड लेने तक हर जगह आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। वहीं, एक दिन में अगर आप एक साथ 50,000 रुपये से अधिक का ट्रांसफर करते हैं तब भी पैन पैन कार्ड जरुरी रहेगा। बिना उसके यह प्रक्रिया पूरी नहीं होगी।
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