पंजाब का कृषि कानून तोड़ा तो किसानों को जाना होगा जेल!

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पंजाब के काॅन्ट्रेक्ट फार्मिग एक्ट में किसानों को जेल भेजने और जुर्माने का प्रावधानः कृषिमंत्री


केंद्र कृषि कानूनों के विरोध के बीच देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पंजाब के कृषि कानूनों को लेकर बड़ा खुलासा किया है। केंद्र के कानूनों को ‘काला कानून’ बता रहे कृषि संगठनों को कृषि मंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार के कानून में काॅन्ट्रेक्ट फार्मिंग का उल्लंघन करने वाले किसानों को जेल में भेजने का प्रावधान है। इसके अलावा किसानों के लिए 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 

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कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि कानून के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है। कहा जा रहा है कि किसानों की जमीन चली जाएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग का कोई भी प्रावधान यह नहीं कहता। जहां भी एक्ट में अगर काॅट्रेक्ट फार्मिक का प्रावधान किया गया है, वहां कांट्रेक्ट मूल्य का प्रावधान किया है। बोनस का प्रावधान किया है। किसान इस एक्ट से कभी भी बाहर हो सकता है। व्यापारी कभी भी बिना पैसे दिए इस एक्ट से बाहर नहीं हो सकता। 

पंजाब में काला कानून

वित्त मंत्री ने राज्यसभा में बयान देते हुए पंजाब का कांट्रेक्ट फार्मिक एक्ट के प्रावधानों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यदि आप हरियाणा का हुड्डा जी के समय पारित हुआ कांट्रेक्ट फार्मिक उठाइए आपको साफ अंतर दिखेगा। पंजाब सरकार के काॅट्रेक्ट फार्मिक एक्ट में अगर किसान गलती करेगा तो उसे जेल भेजने का प्रावधान पंजाब के एक्ट में है। इसके साथ ही पंजाब सरकार के एक्ट में किसान पर 5 लाख के जुर्माने का  भी प्रावधान है। वहीं भारत सरकार ने एक्ट बनाया है उसमें किसान कभी भी बाहर हो सकता है।  





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