Corona in Maharashtra: कल रात 8 बजे से पूरे राज्य में धारा 144 लागू, जाने क्या खुला रहेगा और क्या रहेगा बंद

0
14
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए बुधवार रात 8 बजे से अगले 15 दिन के लिए यानि एक मई तक सख्त लॉकडाउन लगाने का एलान कर दिया गया है। इस दौरान कर्फ्यू लागू रहेगा। अगले 15 दिन के लागू इस लॉकडाउन को ब्रेक द चैन नाम दिया गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार शाम इसकी घोषणा की। लॉकडाउन के चलते राज्य में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं भी टाल दी गई हैं। बगैर जरूरी काम के लोगों के घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है।

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि परिस्थिति से निपटने के लिए यह जरुरी कदम है। लॉकडाउन के साथ ही कमजोर वर्ग के लिए राहत का भी एलान किया गया है। रियल एस्टेट सेक्टर के मजदूरों, ओटो-टैक्सी चालकों और पंजीकृत फेरीवालों को 1500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। जबकि एक माह के लिए शिवभोजन थाली मुफ्त मिलेगी। इस दौरान राज्य में धारा 144 लागू रहेगा। खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 3 किलो गेंहू व 2 किलो चावल दिया जाएगा।

CM ठाकरे की PM मोदी से 5 मांगें

  • एयर फोर्स के हवाई जहाज से ऑक्सीजन की सप्लाई की जाए।
  • GST की फाइलिंग डेट 3 महीने आगे बढ़ाई जाए।
  • लोगों के आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए, केंद्र सरकार मदद करे।
  • ब्रिटेन की तरह हमारे यहां भी बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन होना चाहिए।
  • नए MBBS ग्रेजुएट्स की तैनाती की जाए।

लॉकडाउन में इनको रहेगी छूट

  • जिन लोगों को लॉकडाउन से छूट दी गई है वे सुबह 7 बजे से रात 8 बजे आवाजाही कर सकेंगे।
  • घरेलू नौकर, ड्राईवर,सहायकों को छूट देने का फैसला स्थानीय प्रसाशन ले सकेगा।
  • अतिआवश्यक सेवा में शामिल अस्पताल, डायग्लोनिस्टिक सेंटर, क्लिनिक, वैक्सिनेशन, मेडिकल बीमा अधिकारी, मेडिकल स्टोर, दवा कंपनी, मेडिकल-स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े उपककरण बनाने वाले, उसके डिलर, ट्रांसपोर्ट व सप्लाई चैन, वैक्सिन उत्पादक व वितरक, सैनिटाईजर, मास्क, मेडिकल उपकरण से जुड़े कच्चा माल वाली यूनिट और उसकी सहायक सेवाएं।
  • पशु चिकित्सा, जानवरों की देखभाल व खाद्य पदार्थ बेचने वालों को छूट रहेगी।
  • अनाज, बेकरी, फल-सब्जियां, दुध व सभी तरह के खाद्य पदार्थ बेचने वाली सभी दुकाने
  • कोल्ड स्टोरेज-बेयरहाऊस सेवाओं को जारी रखा जा सकेगा
  • सार्वजनिक परिवहन, हवाई जहाज, टैक्सी-आटो रिक्शा व सार्वजनिक बसे शुरु रहेंगी।
  • मानसून से जुड़े कार्य करने वाले
  • विदेशी दूतावास से जुडे कार्यालय
  • स्थानीय निकाय से जुड़े कार्यालय
  • आरबीआई से जुड़ी सेवाएं, बैंक, सेवी द्वारा अधिकृत सभी बाजार, स्टाक एक्सचेंज
  • मालवाहक वाहन, कृषि से जुड़ी गतिविधियांम
  • आयात निर्यात से जुड़े कामकाज रहेंगे जारी
  • ई-कामर्स के जरिए केवल आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी
  • मीडिया
  • पेट्रोल पंप व पेट्रोलिएम से जुड़ी उत्पादक ईकाई
  • सभी कोर्गो सेवाएं
  • डाटा सेंटर, आईटी सेवाएं व उससे जुड़ी सेवाएं
  • सरकारी व निजी सुरक्षा एजेंसिया
  • बिजली व गैस सप्लाई
  • एटीएम-पोस्टल सेवाएं
  • पोर्ट व उससे जुड़ी गतिविधियां, कस्टम हाऊस एजेंट, वैक्सिन आदि से जुड़े परिवहन
  • मानसून से जुड़े उत्पाद बनाने वाली ईकाई
  • नियमों का उलंघन करने पर  ग्राहक पर 500 रुपए और दुकानदार पर एक हजार रुपए जुर्माना लगाया जा सकेगा। दोबारा उलंघन पर दुकान बंद करना पड़ेगा। 

खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को मिलेगा गेहूं और चावल
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को एक महीने के लिए प्रति व्यक्ति तीन किलो गेहूं और दो किलो चावल दिया जाएगा। राज्य में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 7 करोड़ लाभार्थी हैं।

मुफ्त में मिलेगी शिवभोजन थाली
शिवभोजन योजना के तहत एक महीने तक शिवभोजन थाली मुफ्त में दी जाएगी। फिलहाल राज्य में प्रति दिन दो लाख शिवभोजन थाली पांच रुपए में उपलब्ध कराई जाती है।

दो महीने के लिए अग्रिम मिलेंगे एक-एक हजार रुपए
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की संजय गांधी योजना, श्रावणबाल योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ति वेतन और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्ति वेतन योजना के लाभार्थियों को दो महीने की एक-एक हजार रुपए की आर्थिक मदद अग्रिम उपलब्ध कराया जाएगा। इन पांचों योजनाओं के 35 लाख लाभार्थियों को मिल सकेगा।

इमारत निर्माण मजदूरों को अनुदान
राज्य के निर्माण कार्य मजदूर कल्याण योजना के तहत महाराष्ट्र इमारत व अन्य कामगार कल्याणकारी मंडल की निधि से राज्य से लगभग 12 लाख पंजीकृत मजदूरों को प्रत्येक 1500 रुपए अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य में पंजीकृत घरेलू कामगारों के लिए कल्याणकारी सहायता से निधि का प्रावधान किया गया है।

फेरीवालों को आर्थिक सहायता
राज्य के लगभग पांच लाख फेरीवालों को बैंकों के माध्यम से प्रत्येक 1500 रुपए का आर्थिक सहायता दिया जाएगा।

रिक्शा चालकों को मदद
राज्य के लाइसेंस धारक रिक्शा चालकों को प्रत्येक 1500 रुपए दिए जाएंगे। लगभग 12 लाख रिक्शा चालकों को इसका लाभ मिल सकेगा।

आदिवासी परिवारों को सहायता
आदिवासी विकास विभाग की खावटी योजना का लाभ लेने वाले 12 लाख आदिवासी परिवारों को प्रति परिवार दो हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी।

बढ़ाई जाएगी कोविड सुविधा
राज्य में तालाबंदी के समय जिला स्तर पर कोविड सुविधाओं के प्रबंधन के लिए 3 हजार 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। इस निधि से कोरोना की दवाइ, उपकरण और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

Source link

कोई जवाब दें

Please enter your comment!
Please enter your name here