EPF से जुड़े इस नियम पर दें ध्यान, वर्ना अगले महीने से नहीं आएगा अकाउंट में पैसा
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में निवेश करने वालों के लिए बड़ा अपडेट है. यदि आप ईपीएफओ के बदले गए नियमों को पूरा नहीं करेंगे तो अगले महीने से आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा. ईपीएफओ के बदले गए नियमों के अनुसार मेंबर्स के लिए अपने ईपीएफ अकाउंट को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य है. ऐसे में आप यदि 31 अगस्त तक ईपीएफ अकाउंट को अपने आधार से लिंक नहीं करते हैं तो अकाउंट में पैसा नहीं आ पाएगा.
सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत ईपीएफओ ने अकाउंट को आधार से लिंक करने का निर्णय लिया था. इसके साथ ही ईपीएफओ के खाताधारकों का यूएएन भी आधार वेरिफाइड होना भी जरूरी है. इसलिए आप ईपीएफओ अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक और यूएएन को आधार वेरिफाइड कराएं. आइए आपको ईपीएफओ अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करने का प्रोसेस बताते हैं.
ईपीएफ अकाउंट को आधार से लिंक करने का तरीका
- सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट epfindia.gov.in पर जाकर लॉगिन करें.
- इसके बाद ‘ऑनलाइन सर्विसेज’ में जाकर ‘ई-केवाईसी पोर्टल’ पर जाएं. इसके बाद Link UAN Aadhaar के ऑप्शन पर क्लिक करें.
- इसके बाद इसमें अपना यूएएन नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करें.
- इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा. फिर इस ओटीपी और अपने आधार नंबर डालें.
- इसके बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करें और ओटीपी वैरीफिकेशन पर क्लिक करके इसे वैरीफाई करें.
- इसके बाद ईपीएफओ की तरफ से आधार-ईपीएफ अकाउंट लिंकिंग के ऑथन्टिकेशन के लिए आपकी कंपनी से कॉन्टैक्ट किया जाएगा. आपकी कंपनी की तरफ से आधार को ईपीएफ अकाउंट से जोड़ने के लिए वैरीफिकेशन मिलने के बाद अकाउंट आधार से जुड़ जाएगा.
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