नई दिल्ली: प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ से जुड़े नियमों में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है. नए नियम के मुताबिक हर खाताधारक का पीएफ खाता आधार से लिंक होना चाहिए. इस काम की जिम्मेदारी नियोक्ता की होगी कि वो अपने कर्मचारियों से कहे कि वे अपना पीएफ आधार से वेरिफाई करवाएं. ये नया नियम 1 जून से लागू होगा. EPFO ने इस बारे में एंप्लॉयर्स के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है.
नौकरी देने वाली कंपनी यानी एंप्लॉयर ऐसा नहीं कर पाती है तो इससे सब्सक्राइबर के खाते में एंप्लॉयर का योगदान रोका जा सकता है. साथ ही सब्सक्राइबर्स का UAN भी आधार से वेरिफाइड होना जरूरी है.
EPFO ने सोशल सिक्योरिटी कोड के सेक्शन-142 के तहत नया नियम लागू किया है. नियोक्ता से कहा गया है कि 1 जून के बाद से अगर कोई अकाउंट आधार से जुड़ा नहीं है या UAN को आधार से वेरिफाइड नहीं किया गया है तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक चालान और रिटर्न (ECR) नहीं भरा जा सकेगा. PF अकाउंट में एंप्लॉयर का योगदान रोका भी जा सकता है.
EPFO ने इस बारे में एंप्लॉयर्स के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. अगर पीएफ खाताधारक का अकाउंट आधार से लिंक्ड नहीं है, तो वे EPFO की सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे.
EPF अकाउंट को आधार से ऐसे करें लिंक
PF खाताधारक EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं और UAN को भी आधार वेरिफाइड कर सकते है. यह है तरीका
- आपको EPFO की वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर लॉग इन करना होगा.
- इसके बाद Online Services पर जाकर e-KYC Portal और फिर link UAN aadhar पर क्लिक करना होगा.
- आपको अपना UAN नंबर और UAN अकाउंट से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपलोड करना है.
- आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP नंबर आएगा.
- आधार के बॉक्स में अपना 12 डिजिट का आधार नंबर भर दें और सबमिट कर दें.
- फिर Proceed to OTP verification आएगा उसे क्लिक कर दें.
- फिर से आधार डिटेल्स को वेरिफाई करन के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर या मेल पर OTP जेनेरेट करना होगा.
- वेरिफिकेशन के बाद आपका आधार आपके PF अकाउंट लिंक हो जाएगा.
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