LTC Claim Settlement: नरेन्द्र मोदी सरकार का केन्द्रीय कर्मचारियों को तोहफा, इस योजना के नियमों में दी ढील 

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LTC Claim Settlement: केन्द्र सरकार ने LTC (Leave Travel Concessions) क्लेम करने को लेकर बड़ी राहत दी है। नरेन्द्र मोदी सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों को अंतिम तारीख के बाद भी एक मौका दिया है। केन्द्र सरकार वित्त मंत्रालय के अधीन व्यय विभाग को LTC कैश वाउचर स्कीम का क्लेम 31 मई के बाद भी स्वीकार करने को कहा है। पहले इस स्कीम के तहत क्लेम जमा करने की आखिरी तारीख 31 मई थी। कोविड-19 के दौर में केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए यह ढील राहत भरी खबर है। 

मंत्रालय को निर्देश जारी करते हुए कहा, ‘एक प्रतिनिधि मंडल इस तारीख बढ़ाने की मांग को लेकर मिला था। उनका अनुरोध था कि LTC क्लेम 31 मई के बाद भी स्वीकार किया जाए। कोविड-19 की वजह से क्लेम करने में दिक्कतें आई हैं। इस महामारी की वजह से उपजी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्देश दिया गया है 31 मार्च 2021 के बिल को 31 मई के बाद भी स्वीकार किया जाए।’ 

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आम तौर पर एलटीसी क्लेम सेटेलमेंट की आखिरी तारीख 31 मार्च होता है। लेकिन कोविड 19 की वजह से इसकी तारीखें 31 मई तक आगे बढ़ाई गई। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर मई के वक्त पीक पर थी जिसके कारण से बड़ी संख्या कर्मचारी अपना बिल जमा नहीं कर पाए थे। एक बार फिर से उन्हें मंत्रालय की तरफ से छूट दी गई है।

क्या है एलटीसी योजना 

एलटीसी योजना के तहत सरकारी कर्मचारी को नकद बाउचर मिलेगा, जिससे वो खर्च कर सकेंगे और इससे अर्थव्यवस्था में भी बढ़त होगी। इसका लाभ पीएसयू और सार्वजनिक बैंकों के कर्मचारियों को भी मिलेगा। बता दें एलटीसी के बदले नकद भुगतान जो कि डिजिटल होगा। यह 2018 से 2021 के लिए होगा। इस स्कीम के तहत ट्रेन या प्लेन के किराये का भुगतान होगा और वह टैक्स फ्री होगा। इसके लिए कर्मचारी का किराया और अन्य खर्च तीन गुना होना चाहिए।

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