‘आप’ सांसद संजय सिंह को राहत, SC ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर पूछा, ‘क्‍यों न सारी FIR एक जगह कर दी जाएं’

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'आप' सांसद संजय सिंह को राहत, SC ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर पूछा, 'क्‍यों न सारी FIR एक जगह कर दी जाएं'

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में दर्ज FIR मामले में संजय सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है

नई दिल्‍ली:

आम आदमी पार्टी (Aap) सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से राहत मिली है. यूपी में दर्ज एफआईआर (FIR) के मामले में उनकी गिरफ्तारी पर SC ने रोक लगा दी है. मामले में यूपी सरकार को नोटिस जारी करके दो सप्ताह में जवाब मांगा गया है. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर पूछा कि क्यों न सारी FIR एक जगह कर दी जाएं. मामले में अगली सुनवाई मार्च के तीसरे सप्ताह में होगी.SC ने विवेक तन्खा के उस बयान को दर्ज किया जिसमें कहा गया कि गवर्नर ने एफआईआर की मंजूरी दी जबकि राज्यसभा स्पीकर से यह मंजूरी ली जानी थी.

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गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में संजय सिंह को राहत नहीं मिली थी और अदालत ने ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी गैर जमानती वारंट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. संजय सिंह के खिलाफ यूपी में दर्ज आपराधिक मामलों को खारिज करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी थी. SC ने संजय सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग पर फिलहाल कोई आदेश नहीं दिया. गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में अपने खिलाफ दर्ज कई FIR रद्द करने की गुहार लगाते हुए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है.

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