अगर कोई कर्मचारी 12 फीसदी से अधिक का योगदान पीएफ में कर रहा है तो वह वाॅलेंटरी प्रोविडेंट फंड के अंदर आता है। इसमें कर्मचारी अपनी पूरी सैलरी इनवेस्ट कर सकता है। इसमें इंवेस्ट करने पर आपको टैक्स…
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