भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोमवार को सहकारी बैंकों (को-ऑपरेटिव बैंक) के खिलाफ एक्शन लिया है. आरबीआई ने तीन सहकारी बैंकों पर विभिन्न नियमों के उल्लंघन के लिए 23 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. आरबीआई ने मोगावीरा सहकारी बैंक लिमिटेड पर 12 लाख रुपये, इंदापुर शहरी सहकारी बैंक पर 10 लाख रुपये और बारामती सहकारी बैंक लिमिटेड, बारामती पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.
आरबीआई ने कहा कि मोगावीरा सहकारी बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट से पता चला है कि बैंक ने बिना दावे वाली जमा राशि को जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (डीईए) फंड को पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं किया था और न ही निष्क्रिय खातों की वार्षिक समीक्षा की थी. इसके साथ ही खातों के जोखिम वर्गीकरण पेरियोडिक रिव्यू का कोई सिस्टम नहीं था. इसके अलावा एक ही विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी) वाले कई कस्टमर भी थे.
अनसिक्योर एडवांस की लिमिट का नहीं किया पालन
आरबीआई ने इंदापुर शहरी सहकारी बैंक के बारे में कहा कि इसकी निरीक्षण रिपोर्ट से खुलासा होता है कि बैंक ने अनसिक्योर एडवांस की कुल सीमा का पालन नहीं किया और जोखिम संबंधी वर्गीकरण के पेरियोडिक रिव्यू की कोई प्रक्रिया नहीं थी. इसके साथ ही ट्रांजेक्शन असंगत होने पर अलर्ट जनरेट करने के लिए एक मजबूत सिस्टम नहीं था.बारामती सहकारी बैंक के बारे में आरबीआई ने कहा कि इसकी रिपोर्ट से पता चला कि बैंक ने विवेकपूर्ण इंटर-बैंक (सिंगल बैंक) जोखिम लिमिट को पार कर लिया है.
नियमों के पालन में कमी के कारण लगाया जुर्माना
आरबीआई ने कहा प्रत्येक मामले में नियामक अनुपालन में कमियों के कारण जुर्माना लगाया गया है और बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैलिडिट पर प्रनाउन्स का इरादा नहीं है.
यह भी पढ़ें
वय वंदना योजना: इस स्कीम में निवेश कर पा सकते है 9250 रुपये की मंथली पेंशन, जानिए क्या है खास
Loan Rules: किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद उनके लोन का क्या होता है, किसे करना होता है बकाया भुगतान? जानें
Source link