अगर आपका भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में अकाउंट है तो ये खबर आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। दरअसल स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए एक नोटिस जारी किया है। बैंक ने आपके खाताधारकों को 30 जून तक पैन-आधार कार्ड को लिंक करने के लिए सूचित किया है। बैंक ने आगे कहा है कि यदि ग्राहक PAN-Aadhaar को लिंक नहीं कर पाते हैं तो उन्हें कई बैंकिंग सेवा का आनंद लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।
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पैन और आधार लिंक नहीं किया तो पैसे निकालने में आएगी दिक्कत
ये जानकारी एसबीआई ने ट्वीट कर दी है। बैंक ने ट्वीट कर कहा है कि आधार और पैन को लिंक करना अनिवार्य है। अगर पैन और आधार तय समय 30 जून तक लिंक नहीं होता है तो फिर PAN इनएक्टिव हो जाएंगे और ग्राहकों को ट्रांजैक्शन में परेशानी होगी। ट्वीट में आगे कहा गया है कि यदि पैन और आधार लिंक नहीं किया तो पैन इनएक्टिव हो जाएगा और इसके बाद ग्राहक अपने पैसे नहीं निकाल पाएंगे। साथ ही न हीं कोई सरकारी योजना का लाभ मिलेगा और न ही कोई सब्सिडी मिलेगी। पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख 30 जून, 2021 है।
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इन सब चीजों के लिए जरूरी है PAN कार्ड
बता दें कि बैंक खाता खोलने, बैंक खातों में कैश जमा करने, डीमैट खाता खोलने और कई वित्तीय लेनदेन के लिए पैन अनिवार्य है। यदि आप समय सीमा के भीतर अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करने में विफल रहते हैं, तो आयकर विभाग आप पर जुर्माना लगा सकता है। आपको न केवल ₹1,000 तक का जुर्माना भरना होगा बल्कि आपका पैन भी अमान्य हो जाएगा।
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