अगर आप भी प्रॉविडेंट फंड (PF) में से एडवांस, पूरा या थोड़ा पैसा निकालना चाहते हैं लेकिन आपके पास यूएएन (UAN ) नंबर नहीं है तब भी आप अपना पीएफ निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा जो ईपीएफओ के दफ्तर में जाकर जमा करना होता है। हालांकि, इस तरीके से पीएफ निकालने पर आपको ईपीएफओ के दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी इसका आवेदन कर सकते हैं।
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ऐसे करना होगा आवेदन
ईपीएफओ (EPFO) की वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं।
अपना यूएएन (UAN) नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉग-इन करें। मैनेज (Manage) पर क्लिक करें।
केवाईसी (KYC) ऑप्शन पर सारी जानकारी चेक कर लें। ऑनलाइन सर्विस (Online Services) पर क्लिक करें। एक ड्रॉप मेन्यू खुलेगा।
इसमें से क्लेम (Claim) पर क्लिक करें। अपने क्लेम फॉर्म को सबमिट करने के लिए Proceed For Online Claim पर क्लिक करें।
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पीएफ से निकाल सकते हैं एडवांस
‘I Want To Apply For’ में जाएं। इसमें से full EPF Settlement, EPF Part withdrawal (loan/advance) या pension withdrawal के ऑप्शन का चुनाव करें। इसे भरने के करीब 5 से 10 दिन में ईपीएफओ पर रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। इसकी जानकारी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस (SMS) के जरिए भी मिल जाएगी। अगर आपका ईपीएफ खाता आधार से लिंक है तो ही आप ऑनलाइन पैसा निकालने के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
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